Custom Hiring Center Scheme : कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है ? कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले

आइए जानते है, कस्टम हायरिंग सेंटर योजना क्या ( Custom Hiring Center Scheme) है? किसान कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले, किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज एवं  किसान कस्टम हायरिंग सेंटर में मिलने वाली सब्सिडी..

Custom Hiring Center Scheme : कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है ? कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले
Custom Hiring Center Scheme कस्टम हायरिंग सेंटर क्या है कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले

Custom Hiring Center Scheme : किसानों उपज दोगनी करने  लिए केंद्र एवं राज्य सरकारे हर संभव प्रयास कर रही है, जिसके लिए केंद्र एवं राज्यों की के द्वारा कई योजना शुरू की जा रही है इन्ही योजनाओ में एक कस्टम हायरिंग सेंटर योजना है तो आइए जानते है, कस्टम हायरिंग सेंटर योजना क्या ( Custom Hiring Center Scheme) है? किसान कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले, किसान कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज एवं  किसान कस्टम हायरिंग सेंटर में मिलने वाली सब्सिडी...

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना क्या है? [ Custom Hiring Center Scheme kya hain]

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना (Custom Hiring Center Scheme) किसानों को कृषि कार्य से संबंधित आवश्यक उपकरण, मशीन एवं यंत्रों को उपलब्ध करने के उद्देश से राज्य सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली योजना है, इस योजना के तहत किसान कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करके, उन उपकरणों को किराया में देकर अपनी आय को बढ़ा सकते है। 

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का उद्देश्य

कस्टम हायरिंग सेंटर योजना का मुख्य उद्देश्य खेती को लाभ का धंधा बनाना है इस योजना के तहत किसान अपने गाँव, कस्बे में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर अपनी आय के अनुपात को बढ़ा सकता है। इसके साथ ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए बैंक किसानों को ऋण भी उपलब्ध करती है। 

कस्टम हायरिंग सेंटर कैसे खोले 

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए आवेदक को कृषि अभियांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश की आधिकारिक वेबसाईट  www.chc.mpdage.org से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके अलावा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के इच्छुक व्यक्ति किसान समूह या FPO के जरिए भी www.chc.mpdage.org में अपना आवेदन कर सकता है। 

कस्टम हायरिंग सेंटर खोलने के लिये आवश्यक दस्तावेज

  • फोटो,आधार कार्ड,वोटर आइडी (पहचान पत्र)
  • सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया  जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची
  • जाति प्रमाण पत्र (पिछड़ा वर्ग, अनुसुचित जाति और अनुसुचित जनजाति के आवेदको के लिए)
  • स्थाई निवास प्रमाण पत्र (मतदाता परिचय पत्र अथवा आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका और बैंक ड्राफ्ट
  • 10 वीं एवं 12 वी उत्तीर्ण अंकसूची (कोई भी एक )
  • जो कृषि आवेदक कृषि संकाय से है उन आवेदक के कृषि, कृषि अभियांत्रिकी तथा उधानिकी की डिग्री की प्रति 

कस्टम हायरिंग सेंटर में मिलने वाली सब्सिडी

प्रत्येक कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए किसान को कृषि कार्यों से संबंधित कृषि यंत्रो के क्रय की लागत पर आवेदक (केवल पिछड़ा वर्ग, अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जन जाति) को अधिकतम 40 प्रतिशत  10 लाख तक के क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड (Credit Linked Back Ended) का सब्सिडी दिया जायेगा। वही इस सब्सिडी की गणना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर यंत्रीकरण में दिए गये प्रावधानुसार अधिकतम सीमा तक की जाएगी। इसके अलावा आवेदक  भारत सरकार के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड (ए. आई. एफ.) के अंतर्गत भी सब्सिडी प्राप्त कर सकेगा ।

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